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CG Pension Scheme: क्या आपको भी इस पेंशन स्कीम का मिलेगा फायदा? बदल गया नियम

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ChhattisgarhTak
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लाइव-ब्लॉग समाप्त हुया।

  • 05:34 PM • 01 Mar 2024

    CG Pension Scheme: कौन हैं मीसाबंदी जिन्हें पेंशन देगी छत्तीसगढ़ सरकार?

    CG Pension Scheme: विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने जो पेंशन स्कीम बहाल की है उसका फायदा मीसाबंदियों को मिलेगा, लेकिन मीसाबंदी कौन हैं? बता दें कि 25 जून साल 1975 की आधी रात को एक अध्यादेश के जरिए देशभर में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी. आपातकाल लागू होते ही संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया था. यहां तक कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून को भी समाप्त कर दिया गया. लिहाजा गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने का नियम भी शिथिल हो गया. मीसा कानून के तहत कांग्रेस शासित राज्यों के करीब एक लाख सत्ता विरोधी जेल में डाल दिए गए थे. मेंटनेन्स ऑफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट यह मीसा का पूरा नाम है. इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था. मीसा कानून के तहत बंदी बनाए गए लोगों को ही मीसाबंदी कहा जाता है.
  • 05:15 PM • 01 Mar 2024

    CG Pension Scheme: किसने लगाई थी इस पेंशन योजना पर रोक?

    CG Pension Scheme: देश में आपातकाल के दौरान मीसा (MISA) के तहत बंदियों के लिए पेंशन योजना, जो साल 2008 में भाजपा शासन के दौरान राज्य में शुरू की गई थी, उसको साल 2019 में पिछली कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था. लेकिन अब प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार के आने के बाद यह योजना फिर लागू हो गई है.
  • 05:11 PM • 01 Mar 2024

    CG Pension Scheme: छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों को कितनी पेंशन मिलती थी?

    CG Pension Scheme: छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों को तीन अलग-अलग कैटेगरी में 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक पेंशन दी जाती थी. सोमवार को राज्य विधानसभा में बोलते हुए, सीएम साय ने कहा कि मीसाबंदियों के लिए 'सम्मान निधि' (पेंशन) फिर से शुरू की जाएगी.
  • 05:09 PM • 01 Mar 2024

    CG Pension Scheme: बीजेपी सरकार की पेंशन स्कीम किसके लिए?

    CG Pension Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य में 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (MISA) के तहत हिरासत में लिए गए लोगों की पेंशन बहाल की जाएगी.
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