छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ईडी का एक्शन, आबकारी सचिव समेत पांच लोगों के खिलाफ नोएडा में एफआईआर, लगाए ये आरोप

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Chhattisgarh Liquor Scam- छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के कथित शराब घोटाला (Chhattisgarh liquor scam) मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) प्रदेश के बड़े अधिकारियों पर लगातार शिंकजा कस रहा है. मामले में राज्य के स्पेशल सेक्रेटरी एक्साइज , एक्साइज कमिश्नर (आईएएस) समेत 5 लोगों के खिलाफ नोएडा के थाना कासना में केस दर्ज किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय रायपुर में तैनात उप निदेशक हेमंत ने रविवार को थाना कासना में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

उप निदेशक के मुताबिक, ईडी छत्तीसगढ़ में करोड़ो के शराब घोटाले में मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है. जांच में पाया गया कि शराब के सिंडिकेट की मिलीभगत से नोएडा स्थित कंपनी में असली और डुप्लीकेट दोनों होलोग्राम बनाए गए. ये होलोग्राम विधु गुप्ता के नोएडा स्थित प्रिज्म  होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने में बनाए गए.इस कंपनी को होलोग्राम बनाने का टेंडर अवैध तरीके से दिया गया. हर होलोग्राम में 8 पैसा कमीशन लिया गया.

आरोप है कि डुप्लीकेट होलोग्राम नोएडा फैक्ट्री में बनाने के बाद सिंडिकेट संचालकों के पास ले जाया गया. नकली होलोग्राम लगाकर बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में देश में बनी शराब बेची गई.

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5 साल में 80 करोड़ होलोग्राम छापने का एग्रीमेंट

शराब की बोतल में लगा होलोग्राम उसका उसके सुरक्षित और सही होने का प्रमाण होता है.आरोप है कि होलोग्राम की संख्या सिंडीकेट के कहने पर उसके हिसाब से छापकर करके भेजी जाती थी. 5 साल में 80 करोड़ होलोग्राम छापने का एग्रीमेंट हुआ था. होलोग्राम को नोएडा के कारखाने में छापकर सड़क के रास्ते छत्तीसगढ़ ले जाया जाता था.

सरकारी खजाने को 1200  करोड़ का नुकसान

आरोप है कि कथित शराब धोटाले (Chhattisgarh liquor scam) के इस खेल में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) राज्य के खजाने को 1200  करोड़ का नुकसान हुआ है.उनके अनुसार, ईडी ने जांच के दौरान पीएचएफएस नोएडा फैक्ट्री से 2021 में डुप्लीकेट होलोग्राम जब्त किए हैं. ईडी के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में माना कि नकली होलोग्राम छापकर वो इस गोरखधंधे में लगे थे.

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इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

नोएडा पुलिस (Noida Police) के मुताबिक,इस मामले में थाना कासना में अरुण पति त्रिपाठी, स्पेशल सेक्रेट्री एक्साइज, निरंजन दास एक्साइज कमिश्नर, अनिल टुटेजा (आईएएस) विधु गुप्ता और अनवर देहबर के खिलाफ धारा 420, 468, 471, 473, 484 ,120- बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.

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