Kawardha Road Accident: 19 आदिवासियों की मौत मामले में हाईकोर्ट गंभीर, जनहित याचिका पर होगी सुनवाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत को जनहित याचिका माना है.
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Kawardha Road Acciden: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे (Kawardha Road Accident) में 19 आदिवासियों की मौत को जनहित याचिका माना है. हाई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, इस केस की सुनवाई 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी. बता दें कि कबीरधाम जिले में सोमवार को एक पिकअप के पलटने से 19 आदिवासियों की मौत हो गई थी.
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को लेकर हाईकोर्ट इससे पहले भी मामलों का संज्ञान लेता रहा है. इससे पहले भी चीफ जस्टिस ने प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था. इससे पहले बिलासपुर के सेंदरी क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर कोर्ट गंभीर था. वहीं बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में फैली अवस्थाओं पर भी कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था. सड़क और यातायात से जुड़े मुद्दों पर कोर्ट हमेशा से गंभीरता दिखता आ रहा है.
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पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान
इस बड़े सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक प्रकट किया था. वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है.
सवालों के घेरे पर सरकार!
छत्तीसगढ़ में खस्ताहाल सड़कों की वजह से इस तरह के हादसे की संख्या में इजाफा हो रहा है. खराब सड़कों की वजह से आम लोगों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, यही वजह है कि कोर्ट इस पूरे मामले में बेहद गंभीर है.
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क्या है पूरा मामला?
कवर्धा जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी के पास सोमवार दोपहर भीषण हादसा हो गया था. तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलट कर खाई में गिर गई. इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, चार घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, 10 लोग घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है.
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