Mohammad Akbar ने उपमुख्यमंत्री पद को बताया असंवैधानिक, बीजेपी ने किया पलटवार
पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है. इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य ही नहीं है.
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पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है. इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य ही नहीं है.
पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है. इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य ही नहीं है.
Former minister Mohammad Akbar has called the post of Deputy Chief Minister unconstitutional. He said that there is no post of Deputy Chief Minister in the Constitution. Therefore, there is no justification for the post of Deputy Chief Minister and the oath of secrecy.
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