छत्तीसगढ़: छह साल की बच्ची से रेप, 27 दिनों के भीतर अपराधी को 20 साल की जेल

ChhattisgarhTak

ADVERTISEMENT

ChhattisgarhTak
social share
google news

Chhattisgarh News- छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 6 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को शुक्रवार को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई. फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला अपराध होने के 27 दिनों के भीतर आया.

पुलिस महानिरीक्षक (रायपुर रेंज) आरिफ शेख ने बताया कि किशोर सारथी (32) को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) ने यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

29 जुलाई को पीड़िता के माता-पिता ने कुरुद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि सारथी ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

ADVERTISEMENT

आरोपी को उसी दिन रायपुर के पचपेड़ी नाका से गिरफ्तार कर लिया गया और 30 जुलाई को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. जांच रिकॉर्ड पांच दिनों में पूरी की गई और आरोप पत्र अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीएससी की अदालत में प्रस्तुत किया गया.

शेख ने बताया कि शुक्रवार को सारथी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई.

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT