अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को मिली सजा, इंसाफ मिलने के दूसरे दिन पीड़िता ने तोड़ा दम

धर्मेन्द्र महापात्र

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ChhattisgarhTak
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बीजापुर जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना में दुष्कर्मी पिता को अदालत ने 22 जुलाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. लेकिन इंसाफ मिलने के दूसरे ही दिन नाबालिग पीड़िता की मौत हो गई. मामला 2021 का है जब एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को अपने हवस का शिकार बनाया था.

नाबालिग बीजापुर जिले के गंगालूर में अध्यनरत थी. उनके पिता पांडु भोगाम अपनी बेटी को 25  मार्च 2021 को अपने गांव भोगामगुड़ा ले आया और 13 साल की उस मासूम छात्रा से बार-बार रेप करता रहा. जब वह गर्भवती हुई तो इंजेक्शन और टेबलेट देकर उसका गर्भपात भी करवा दिया.

आरोपी की पत्नी और नाबालिग की मां ने इस मामले की शिकायत 9 जुलाई 2022 बीजापुर सिटी कोतवाली में की.थाने से मामला कोर्ट तक पहुंचा और दंतेवाड़ा की फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे शैलेष शर्मा की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी. मामले में एक आरोपी कृष्ण कुमार को बरी किया गया है.

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छात्रावास में पढ़ती थी पीड़िता

13 साल की मासूम बच्ची अपने परिजनों से दूर छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी.छात्रा की मां ने अनुसार, 25 मार्च को  उसका पति पांडु भोगामी (46) अपनी बेटी को छात्रावास से अपने घर लेकर आया था.गांव में उसने डरा धमकाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया.कुछ दिनों तक लगातार यह सिलसिला चलता रहा.इसी बीच छात्रा गर्भवती हो गई.इस बात की जानकारी जब आरोपी को लगी तो उसने बिना डॉक्टरी सलाह के इंजेक्शन लगवा दिया और दवा खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया.इसकी जानकारी पीड़िता ने अपनी मां और दादा को दी थी. मासूम बच्ची की मां और दादा को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीधे पुलिस के पास पहुंची और मामला दर्ज करवाया.

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 8 लोगों का हुआ बयान

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13 साल की मासूम बच्ची को न्याय दिलाने मां ही अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई.लोगों ने भी उसका साथ दिया. 8 गवाहों का बयान हुआ.सारे सबूतों, गवाहों को सुनकर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.पुलिस अधीक्षक आजनेय वार्ष्णेय ने बताया की यह घटना बीजापुर थाना क्षेत्र की है. 9 जुलाई 2022 में पीड़िता की माँ ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी.आरोपी के विरुद्ध धारा  376,506बी,4,6 पॉक्सो  एक्ट,312,313,201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था.मंगलवार को दंतेवाड़ा कोर्ट में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्मी पिता को सजा होने के दूसरे दिन पीड़िता की मौत

एक साल से दंतेवाड़ा फास्टट्रैक कोर्ट में चल रहे दुष्कर्म के मामले में फैसला 22 जुलाई को आया,कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.लेकिन न्याय के लिये लड़ रही पीड़िता को जब न्याय मिला तब उसके दूसरे ही दिन वह दुनिया से रूखसत हो गईं. .22 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुनाया. जबकि इसके दूसरे ही दिन पीड़िता की मौत हो गई.पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता घटना के बाद पास के गाँव गुंडम में रहने लगी थी. वह प्रेग्नेंट थी,प्रसव पीड़ा के बाद 23 जुलाई को बीजापुर जिला अस्पताल लाया जा रहा था जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया,परिजन उसे गांव वापस ले गये और अंतिम संस्कार कर दिया.

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